Haryana: हरियाणा ग्रुप C-D नियम संशोधन को लेकर हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को कड़ी फटकार, HSSC चेयरमैन पर लगाया बड़ा जुर्माना

 
Haryana: हरियाणा ग्रुप C-D नियम संशोधन को लेकर हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को कड़ी फटकार, HSSC चेयरमैन पर लगाया बड़ा जुर्माना

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने ग्रुप C-D नियम संशोधन को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर अगली सुनवाई तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो राज्य के मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और दोनों को अपनी जेब से एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। Haryana News 

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने CET भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद्द करते हुए ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के एक साल बाद भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

दिए थे निर्देश

मिली जानकारी के अनुसार,  यह मामला हाई कोर्ट द्वारा पिछले साल दिए गए उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें सरकार को छह महीने की अवधि में भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद जब सरकार ने आदेश की पालना नहीं की, तो अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, याचिका में मुख्य सचिव और आयोग चेयरमैन को प्रतिवादी बनाया गया है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने अपने आदेश में साफ किया कि अगर 29 मई 2025 तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो दोनों अधिकारियों को पेश होना होगा। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार,  इससे पहले 7 मई की सुनवाई में भी अदालत ने सरकार को चेताया था कि नियमों को अंतिम रूप देने में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जवाब

जानकारी के मुताबिक, हालांकि, सरकार की ओर से हर बार यह कहा गया कि नियम तैयार किए जा रहे हैं ।इससे पहले 21 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में सरकार ने चार सप्ताह के भीतर आदेश की पालना करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार,  इसी तरह फरवरी और मार्च में भी सरकार ने समय मांगा, पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि जब तक नियम तय नहीं होते, तब तक यह स्पष्ट किया जाए कि क्या HSSC अभी भी सीईटी 2025 की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए HSSC को नियम बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए थे, जिससे आयोग अपने विवेक से निर्णय न ले सके। अब अगली सुनवाई 29 मई को होगी।