Haryana: हरियाणा में HSEB ने भू-माफिया पर लिया बड़ा एक्शन, इस जिले में 280 लोगों पर केस दर्ज
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (HSEB) ने सख्त रुख अपनाया है। वर्ष 2023 से अब तक 280 FIR दर्ज की गई हैं और 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, अवैध कॉलोनियों के कारण न सिर्फ शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी झेलनी पड़ती है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, अब जांच के बाद सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इन सभी की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कई मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण और कॉलोनी काटने का अपराध करने पर कानून में तीन साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, न्यू गुरुग्राम इलाके के साथ-साथ सोहना, भोंडसी, पटौदी और फर्रुखनगर में अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। बिना किसी प्लान या सरकारी मंजूरी के जमीन के प्लॉट बेचे गए, फिर उन पर निर्माण किया गया। इससे लोगों को भविष्य में पानी, बिजली, सीवरेज और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, माफिया लोगों को सस्ते दामों पर प्लॉट देने का लालच देते हैं। न्यू गुरुग्राम में अवैध निर्माण का सबसे ज्यादा उल्लंघन देखने को मिला। खासकर 60 गज के छोटे प्लॉट पर नियमों को तोड़कर इन छोटी जगहों पर पांच मंजिल तक बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इससे न केवल आसपास के लोगों को परेशानी होती है, बल्कि सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन होता है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, ऐसी इमारतों में हमेशा पार्किंग, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में बड़ा खतरा बन सकती हैं। विभाग से कब्जे का प्रमाण पत्र हटाने के बाद मालिक ने नियमों का उल्लंघन किया और अवैध निर्माण को अंजाम दिया गया। टीम मेसा लगातार माफिया पर नकेल कसती है। आंकड़ों के अनुसार, 2023 से अब तक 280 FIR दर्ज की गई हैं। 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सख्त सजा दिलाने के लिए सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 10 के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश के साथ ही दोषियों को तीन साल की सजा भी हो सकती है। विभाग का कहना है कि वह अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारी निवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। अवैध कॉलोनियों या निर्माण में पैसा न लगाएं, क्योंकि इससे न केवल बाद में आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं। डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम अमित मधोलिया ने बताया कि सर्वे के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त न करने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, भूस्वामियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पिछले दो माह में करीब 50 FIR ब्यूरो को पंजीकरण के लिए भेजी गई हैं। अवैध रूप से कॉलोनी काटने के आरोप में 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भूस्वामी और भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए गुरुग्राम पुलिस को सिफारिश भेजी है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, मई में डीटीपीई कार्यालय ने भोंडसी, बहरामपुर, कादरपुर, महेंद्रवाड़ा, बिधवाका, खेड़ला सोहना गांव में 13 अवैध कॉलोनियों में छापेमारी की थी। ये करीब 39 हेक्टेयर में विकसित की गई थीं।

