Haryana: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, चालान ने भरने वालों को मिलेगी ये सजा 

 
Haryana: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, चालान ने भरने वालों को मिलेगी ये सजा 

Haryana: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज करते थे, उनके लिए बड़ी खबर है। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि यदि चालान कटने के 90 दिन के अंदर उसे नहीं भरा गया, तो संबंधित वाहन चालक की गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।

यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ताकि लंबे समय से चालान न भरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब वाहन चालकों को या तो निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके वाहन को हिरासत में लिया जाएगा।ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना चालान समय पर भरें।

हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर नए कदम

यमुनानगर में ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि अगर 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

समय पर चालान न भरने पर जुर्माना राशि भी बढ़ सकती है, जिससे वाहन मालिकों को और अधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के महत्व को समझाने और उनके पालन की अपील की है। विभाग का कहना है कि सही समय पर चालान भरने से न सिर्फ कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा।

इस सख्त कदम को धीरे-धीरे हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है, ताकि राज्यभर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।