Haryana: हरियाणा में बनेंगे ग्रुप C-D भर्ती के लिए नए नियम, इस दिन मिलेगी मंजूरी
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C-D भर्ती पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में सैनी सरकार ग्रुप C-D की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाएगी। CM नायब सैनी की अध्यक्षता में 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए CET से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इन नियमों को HSSC भर्ती प्रक्रिया नियम, 2025 कहा जाएगा। HSSC के जरिए ग्रुप C-D के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है। उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे।
HSSC को देना होगा पूरा ब्योरा
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकार संगठनों के प्रमुख ग्रुप C के खाली पदों के लि अपनी मांगें संबंदित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में HSSC को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।
इस आधार पर बुलाया जाएगा
मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या एक्सपीरिएंस प्राप्त करने की आखिरी तारीख भी दी जाएगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, विज्ञापन जारी होने पर आयोग CET अंकों, HTET योग्यता की मेरी लिस्ट के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा। ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं।
नहीं दे पाएंगे परीक्षा
मिली जानकारी के अनुसार, आवेदक द्वारा प्राप्त CET अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध है। अगर वैधता अवधि के दौरान, कोई आवेदक विज्ञापित पद के लिए निर्धारित उपरी आयु सीमा, जिसमें आयु में छूट भी शामिल है, प्राप्त कर लेता है, तो यह लिखित या कौशल परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा।

