Haryana news : हरियाणा में महिला कर्मियों के लिए उठाया ये कदम , सैनी सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश
Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतू एक और बड़ा कदम उठाया है।
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में प्रतिष्ठानों व कारखानों को अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट करवाने से पहले उनकी लिखित में सहमति लेनी होगी। साथ ही श्रम विभाग को भी बताना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं उनके पास नाइट शिफ्ट (रात की पाली) काम कर रही हैं। प्रतिष्ठान यह भी तय करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को रखने वाले प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Haryana news
मिली जानकारी के अनुसार, अब कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत एक कमेटी का गठन करना जरूरी हो गया है। प्रतिष्ठान व कारखाना मालिक को न केवल कारखाने के अंदर बल्कि आसपास और उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जहां महिला कर्मी अपने काम के दौरान आवश्यकतानुसार बाहर जा सकती हैं।Haryana news

