Haryana news : हरियाणा में अब इतने साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानें वजह ?

 
हरियाणा में अब इतने साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानें वजह ?

Haryana news : हरियाणा में वाहन मालिकों के लिए जरुरी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को फ्यूल नहीं देने का फैसला लिया है । इसलिए हरियाणा के फरीदाबाद और गरुग्राम जिले में 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को 1 नंवबर से फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, नियम सख्ती से लागू हो सके, इसके लिए 31 अक्टूबर तक पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया है। किस तरह नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, इसे लेकर सोमवार को अहम बैठक भी होनी है। बैठक के बाद स्थिति और साफ हो सकेगी। गुरुग्राम के पेट्रोल पंप संचालक मनीष यादव का कहना है कि फिलहाल कैमरे लगवाने के संबंध में कोई आदेश नहीं आए है। सरकार की जो प्लानिंग है, उसमें सहयोग किया जाएगा। एसडीएम परमजीत चहल ने बताया कि ओवरएज वाहनों को फ्यूल नहीं देने के मामले में सोमवार को बैठक है। इस बैठक में काफी चीजें साफ होंगी और कुछ बताया जा सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद में ईंधन देने से रोकने के लिए जिले में संचालित हो रहे करीब 105 पेट्रोप पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगेंगे। 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्ववालिटी मैनजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिया है। ऐसी स्थिति में फरीदाबाद में दौड़ने वाले करीब तीन लाख पुराने वाहनों को तेल नहीं मिलेगा। सूत्रों की मानें तो पहले चरण में हरियाणा के तीन जिले फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत को कवर किया जाएगा। इसी मामले को लेकर सोमवार को चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों संग बैठक होगी। इसमें फरीदाबाद और गुड़गांव के आरटीए को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा कि बैठक में इस मुद्दे को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा सकती है।

ईंधन भरने से करेंगे मना
जानकारी के मुताबिक, ये सारी कवायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तथा दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऐसे ईओएल (इंड ऑफ लाइफ) वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीएक्यूएम ने निर्देश जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक पंप स्टेशनों पर स्थापित एएनपीआर कैमरों या अन्य ऐसी प्रणालियों के माध्यम से पहचाने गए सभी ईओएल वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली के में और 1 नवंबर से गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत के जिलों में तथा 1 अप्रैल 2026 से शेष एनसीआर के अन्य जिलों में ईंधन भरने से मना किया जाएगा। सीएक्यूएम का कहना है कि यदि 30 अक्टूबर तक ये वाहन सड़कों से नहीं हटे तो इन्हें एक नवंबर से पेट्रोल पंपों पर डीजल अथवा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।