OPS News Haryana High Court: पुरानी पेंशन योजना मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कटऑफ डेट बढ़ाने की मांग खारिज
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़ी 46 याचिकाओं पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने मामले की जटिलता को देखते हुए सभी याचिकाओं को परिस्थितियों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर फैसला दिया। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 20,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
4 श्रेणियों में विभाजन: 3 को राहत, 1 की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने चार में से तीन श्रेणियों के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, एक श्रेणी के कर्मचारियों को झटका लगा है। अदालत ने 28 अक्टूबर 2005 की कटऑफ तिथि को बढ़ाकर 18 अगस्त 2008 करने की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
पहली श्रेणी में 1 जनवरी 2006 से 18 अगस्त 2008 के बीच नियुक्त कर्मचारी शामिल थे। उनका तर्क था कि हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम को 18 अगस्त 2008 को अधिसूचित किया गया था, इसलिए उन्हें OPS मिले। अदालत ने पहली श्रेणी के तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नीति बनाते समय केंद्र सरकार की कटऑफ तिथि को हूबहू मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार के पास अपनी नीतियां तय करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है।