Haryana: हरियाणा में पेंशनधारियों की हुई बल्ले बल्ले, CM सैनी ने लिया ये बड़ा फैसला  

 
Haryana: हरियाणा में पेंशनधारियों की हुई बल्ले बल्ले, CM सैनी ने लिया ये बड़ा फैसला  

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद CM नायब सैनी ने कई बड़े और अहम फैसले लिए है। हरियाणा के CM सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान पेंशनधारियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, CM ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन (Pension) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। Haryana Pension Scheme News

जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय क्मयूट की गई पेंशन (Pension) की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 साल पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन (Pension) राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था। Haryana Pension Scheme News

पेंशन (Pension) स्कीम लागू

मिली जानकारी के अनुसार, CM सैनी ने कहा की नेशनल पेंशन (Pension) स्कीम (NPS) के तहत भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन (Pension) स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। Haryana Pension Scheme News

जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Pension) का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Pension), पारिवारिक पेंशन (Pension) प्रदान करना है। Haryana Pension Scheme News

पेंशन (Pension) मिलेगी

मिली जानकारी के अनुसार, CM सैनी ने कहा कि UPS के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन (Pension) मिलेगी। 10 या अधिक साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए न्यूनतम गारंटी पेंशन (Pension) मिलेगी। Haryana Pension Scheme News

जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास UPS या मौजूदा NPS को जारी रखने का विकल्प होगा।