Haryana Property Tax Collector Rate System: 31 अगस्त के बाद अनिवार्य होगा नया सिस्टम, 2010 से पेंडिंग टैक्स पर बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट आधारित नया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया है। 31 अगस्त तक पुराना टैक्स चुकाने पर बकाया ब्याज में 75% की भारी छूट मिलेगी।

 
हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज न्यूज

हरियाणा : हरियाणा सरकार ने राज्य में कलेक्टर रेट पर आधारित प्रॉपर्टी टैक्स का नया सिस्टम लागू किया है। हालांकि, प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त तक पुरानी व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने का आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद, सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए कलेक्टर रेट पर आधारित नया सिस्टम अनिवार्य हो जाएगा।

पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट केवल उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो 31 अगस्त, 2026 तक अपना पूरा बकाया चुका देंगे।