Haryana Property Tax Rules: वित्तीय वर्ष 2026-27 से नए नियमों के तहत होगा असेसमेंट, टैक्सदाताओं के लिए जरूरी खबर

हरियाणा में नया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू। 1 अगस्त 2026 से दो महीने तक पुराने रेट पर टैक्स चुकाने का विकल्प, जानें पूरी डिटेल।
 
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हरियाणा : हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से 1 सितंबर, 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स और रेट का नया सिस्टम 1 अगस्त, 2026 से लागू हो गया है। इसके तहत, प्रॉपर्टी के मालिकों और रहने वालों को 1 अगस्त, 2026 से दो महीने के समय के लिए साल 2013 के पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भरने का विकल्प दिया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दो महीने के तय समय के बाद सभी प्रॉपर्टी मालिकों और रहने वालों को नए नोटिफिकेशन के हिसाब से ही प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। उन्होंने साफ किया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों या रहने वालों ने पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इस नए नोटिफिकेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस नए नोटिफिकेशन का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक बकाया रकम और ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बकाया रकम और ब्याज वैसे ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से सभी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट नए नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। सभी करदाता को सरकार की दी गई टाइम लिमिट का फायदा उठाना चाहिए और पुराने रेट्स के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहिए।