Relu Ram Punia Case: रेलूराम पूनिया हत्याकांड में सोनिया-संजीव की जमानत पर SC में सुनवाई
हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया-संजीव की जमानत के खिलाफ SC में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की।
Apr 8, 2026, 10:45 IST
हिसार : पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया-संजीव को अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की ओर से भी एस.एल.पी. दायर की गई। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
ज्ञात रहे कि रेलूराम पूनिया के भतीजों ने सोनिया और संजीव को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से सोनिया-संजीव को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया है। इस मामले में 28 जनवरी की सुनवाई में सोनिया-संजीव को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए शपथ पत्र देने को कहा था। 11 मार्च को हुई सुनवाई में सोनिया के वकील ने पेश होकर जवाब के तौर पर शपथ पत्र जमा कराया था। आज हुई सुनवाई में संजीव की ओर से वकील ने जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है। ज्ञात रहे कि 23 अगस्त 2001 की रात को लितानी गांव में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया सहित 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
ज्ञात रहे कि रेलूराम पूनिया के भतीजों ने सोनिया और संजीव को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से सोनिया-संजीव को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया है। इस मामले में 28 जनवरी की सुनवाई में सोनिया-संजीव को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए शपथ पत्र देने को कहा था। 11 मार्च को हुई सुनवाई में सोनिया के वकील ने पेश होकर जवाब के तौर पर शपथ पत्र जमा कराया था। आज हुई सुनवाई में संजीव की ओर से वकील ने जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है। ज्ञात रहे कि 23 अगस्त 2001 की रात को लितानी गांव में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया सहित 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

