Haryana Bus Seat Reservation Guidelines 2026: रोडवेज बसों में महिलाओं की आरक्षित सीटों पर नया निर्देश, जानें क्या बदला नियम

फतेहाबाद में परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियम स्पष्ट किए। जानें नए निर्देश।
 
हरियाणा राज्य परिवहन समाचार

फतेहाबाद : रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट को लेकर परिवहन विभाग ने व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। अब बीच रास्ते किसी स्टैंड से महिला यात्री के बस में चढ़ने पर आरक्षित सीट खाली कराने के लिए पहले से बैठे पुरुष यात्री को नहीं उठाया जाएगा।

बस के शुरुआती स्टैंड से रवाना होते समय ही महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों पर उन्हें बैठाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कई बार बीच रास्ते से महिला यात्री के बस में सवार होने पर आरक्षित सीट की मांग करने से परिचालक और यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनती थी।

कई मामलों में आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए पहले से बैठे यात्री को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता था। नई व्यवस्था में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

रोडवेज के यातायात प्रबंधक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, बस के शुरुआती स्टैंड से यात्रा शुरू होने के समय महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये सीटें पहले से भरी हैं और किसी आगामी स्टैंड से महिला यात्री बस में सवार होती है तो उसे उपलब्ध सामान्य सीट पर बैठकर यात्रा करनी होगी।आरक्षित सीट महिला को उपलब्ध कराने के लिए बीच रास्ते में पहले से सीट पर बैठे किसी यात्री को उठाने की व्यवस्था नहीं होगी।