Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी ?

 
Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी ?

Haryana: हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सिरसा में फसल अवशेष जलाने पर जिला प्रशासन ने तुंरत प्रभाव से रोक लगा दी है। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। 

नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में इस समय रबी फसलों (गेहूं, जौ, सरसों आदि) की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और भूसे को जला देते हैं, जिससे वातावरण में धुआं (स्मॉग) फैल जाता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। 

इसके अलावा, आगजनी की घटनाओं से संपत्ति और मानव जीवन को भी खतरा हो सकता है। जिसके मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सिरसा जिले में फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।