Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?

 
हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?

Haryana: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 4 जुलाई से 14 जुलाई तक 10वीं-12वीं की कंपार्टमेट की परीक्षाएं शुरु हो गई है। जिला नूंह में बोर्ड परीक्षा को सुचारू एवं शांतिपूर्ण करने के लिए जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्र पर धारा 163 लागू कर दी है।

जिले के 6 सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिनमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सालाहेड़ी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर नमक, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेड़ला, राजकीय मिडिल स्कूल, सौंख, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर झिरका विद्यालय शामिल हैं।

इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस के कड़े इंतजाम देखने को मिले। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।