Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, उल्लंघन करने वालों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम

Haryana: हरियाणा के सिरसा में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाई गई है । पुलिस व जिला प्रशासन ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि अगर वे किसी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु को उड़ते हुए देखते हैं, या किसी व्यक्ति को इन्हें उड़ाते हुए देखते हैं, तो वे तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें ।
सिरसा जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ. मयंक गुप्ता ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है,पुलिस व जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए "हम पूरी तरह सतर्क हैं और जिले में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।"
उन्होंने नागरिकों से इस दौरान शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया । सूचना देने वाले नागरिक को जिला प्रशासन द्वारा नकद राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा । यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।