Haryana: हरियाणा के इस जिले में 2 दिन धारा 163 रहेगी लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?

 
Haryana: हरियाणा के इस जिले में 2 दिन धारा 163 रहेगी लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। HSSC की ओर से 26 व 27 जुलाई को होने वाली CET परीक्षा को लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार,जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26 व 27 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से 11:45 बजे तथा दोपहर 3:15 बजे से सायं 5:00 बजे तक CET की परीक्षा आयोजित की जाएगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, सभी फोटोकॉपी मशीनें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई और अन्य पर्सनल हॉटस्पॉट परीक्षा केंद्रों के अंदर व आसपास सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित नहीं किए जा सकते। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा।ये आदेश पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Haryana News

स्थापित किया कंट्रोल रूम

मिली जानकारी के अनुसार, डीसी डॉ विवेक भारती ने बताया कि ग्रुप-सी CET परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी तथा सहायता के लिए नागरिक 01282-256960 पर डायल कर सकते हैं। यहां पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।