Haryana: हरियाणा में पास हुए ये 4 बिल, इन लोगों को मिलेगी सख्त सजा और प्रॉपर्टी होगी जब्त

 
हरियाणा में पास हुए ये 4 बिल, इन लोगों को मिलेगी सख्त सजा और प्रॉपर्टी होगी जब्त

Haryana: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 4 बड़े विधेयक पास हुए। इसमें हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक भी शआमिल हैं। जहां लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 भी पास हुआ। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसके बाद हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।

आखिर में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 सदन में पेश किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।