Haryana: हरियाणा में इन कब्जाधारियों की होगी बल्ले बल्ले, पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में शामलात जमीन पर 20 साल से मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक मिलने वाला है।
मिली जानकारी के अनुसार, निर्धारित शुल्क के बाद अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों की रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। इसी तरह 20 साल से शामलात देह जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसान भी अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। Haryana News
कर सकते हैं दावा
मिली जानकारी के अनुसार, मालिकाना हक के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट का 50 प्रतिशत अथवा 31 मार्च 2004 को निर्धारित कलेक्टर रेट से डेढ़ गुणा राशि का भुगतान करना होगा।
जानकारी के मुताबिक, पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक और पंजाब ग्राम शामलात भूमि विनियमन हरियाणा संशोधन नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। Haryana News
इसके साथ ही गांवों में 31 मार्च 2004 से पहले से शामलात जमीन पर खेती करते आ रहे किसान और मकान बनाकर रह रहे ग्रामीण अब जमीन के मालिकाना हक के लिए दावा कर सकते हैं। अगर मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में हुआ तो उसे मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा।
लिया गया था निर्णय
मिली जानकारी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में पांच मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में शामलात भूमि को 20 साल पहले पट्टे पर लेने वाले किसानों को मालिकाना हक देने के लिए निर्णय लिया गया था। Haryana News
फिर 12 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती जमीन पर 31 मार्च 2004 से पहले तक अधिकतम 500 वर्ग तक का घर बना चुके परिवारों के निर्माण वैध करने की मंजूरी दी गई।
राशि का भुगतान Haryana News
साथ ही खेती के लिए 20 साल के लिए पट्टे पर दी गई शामलात देह जमीन को शामलात देह के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद नवंबर में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
Haryana News मूल पट्टेदार, हस्तांतरित व्यक्ति या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को एक राशि का भुगतान करना होगा।
करना होगा आवेदन
शामलात जमीन पर मालिकाना हक के लिए ग्रामीणों और किसानों को अब एक साल के अंदर कलेक्टर (उपायुक्त) के समक्ष आवेदन करना होगा।
दावा सही पाए जाने पर किसान और ग्रामीण शुल्क का एक साथ या फिर 20 बराबर वार्षिक किस्तों में सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान कर सकते हैं। Haryana News
यदि किसी आवेदक को पर्याप्त कारण से आवेदन करने से रोका गया हो तो उसे अनधिकृत कब्जे वाली भूमि की खरीद के लिए समय सीमा से छूट दी जा सकती है।