Haryana: हरियाणा में इन लोगों की होगी बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में इस साल प्रॉपर्टी खरीद और ज्यादा महंगी नहीं होगी। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए होने वाले संशोधन को स्थगित कर दिया है। जिसके चलते पहले वाले दरें ही इस साल लागू रहेंगी। इसके अलावा हरियाणा में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन (Stamp Duty Collection) को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।
जानकारी के मुताबिक, इसी पुष्टी वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) FCR सुमिता मिश्रा (Sumita Misra) ने की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कलेक्टर दरों (Haryana collector rates) को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। हमने निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कलेक्टर रेट के संशोधन पर जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी हैं।
हो चुका है संशोधन
सैनी सरकारी की ओर से सभी जिलों को वैरी इंपार्टटेंट ऑर्डर भेजा गया है। जिसमें निर्देश दिया गया है कि 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन public interest में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कलेक्टर दरों का संसोधन आमतौर पर हर साल अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाता है। बताया जा रहा है कि जिलों ने कलेक्टर दरों में संशोधन के लिए मार्च तक कवायद की थी। हालांकि, हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया जा चुका है। इसलिए इस साल कलेक्टर दरों के बढ़ने की संभावना नहीं है।