Haryana: हरियाणा के शहरों में अब ऐसे होगी जमीनों की रजिस्ट्री, बदल गए ये सभी नियम

Haryana: हरियाणा के शहर वासियों के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में DTP की NOC के बिना जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। शहरी क्षेत्रों में जमीनों की रजिस्ट्री में नियम-7ए के उल्लंघन अभी भी रुका नहीं है। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। Haryana News
नियम-7A के उल्लंघन
बता दें कि सभी उपायुक्तों को इसकी मॉनिटरिंग करने के आदेश भी दिए हैं। पूर्व में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के दौरान भी नियम-7ए के उल्लंघन के हजारों मामले सामने आए थे। इस मामले की जांच भी पूर्व की सरकार में हुई थी। उस समय बड़ी संख्या में तहसीलदार, नायब-तहसीलदार सहित अन्य रेवन्यू अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। लेकिन बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया। अब फिर से जिलों से आई रिपोर्ट में नियम-7ए के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। Haryana News
प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य
इस रिपोर्ट के बाद ही FCR ने प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार रेगुलर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 की धारा-7ए के मुख्य नियमों का ही उल्लंघन कर रहे हैं। अब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जमीन की बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार (डीजीपी) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। Haryana News
होगी सख्त कार्रवाई
सभी जिलों के डीसी को सख्त निर्देश जारी कर प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है। मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। डॉ़ सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को जारी किए पत्र में कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसी तरह से नियमों की उल्लंघना को लेकर गंभीर है। Haryana News
उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 7-A का पालन करने में किसी भी तरह की कोताही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।