Haryana: हरियाणा में अब इतने दिन के अंदर मिलेगा नया बिजली कनेक्शन,  समय-सीमा निर्धारित 

 
हरियाणा में अब इतने दिन के अंदर मिलेगा नया बिजली कनेक्शन,  समय-सीमा निर्धारित 

Haryana: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत  कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल.टी. आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है। 

मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।