Passport Visa Booking Registration Details: टूर एंड ट्रैवल्स, वीजा कंसल्टेंसी और टिकट बुकिंग के लिए अब कराना होगा अलग से रजिस्ट्रेशन

हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंट विनियमन नियम 2026 को मंजूरी दी है। युवाओं को डंकी रूट, मानव तस्करी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
 
Illegal Immigration Donkey Route Haryana

हरियाणा के युवाओं को विदेश में आकर्षक रोजगार और बेहतर करियर के सपने दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले ठगों तथा अवैध रूप से विदेश भेजने वाले तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त नियामकीय व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन अधिनियम, 2025' के अंतर्गत 'हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन नियम, 2026' को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के भोले-भाले युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों के जाल, अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और खतरनाक 'डंकी रूट' (अवैध प्रवास) जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से पूरी तरह सुरक्षित रखना तथा ट्रैवल कारोबार में पारदर्शिता लाना है।

⚠️ डंकी रूट के जाल में फंस चुके हैं कई युवा; मोल्दोवा भेजने के नाम पर सामने आ चुकी हैं यातनाओं की खौफनाक कहानियां

अवैध प्रवास और धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि:

  • शोषित हो रहे युवा: हरियाणा के कई युवा पूर्व में फर्जी और ठग ट्रैवल एजेंटों के झूठे वादों के झांसे में आकर गंभीर शोषण का शिकार हो चुके हैं।

  • कुरुक्षेत्र के युवक का मामला: इस वर्ष जून माह में कुरुक्षेत्र के एक पीड़ित युवक ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया था कि वैध तरीके से मोल्दोवा भेजने का झांसा देकर एक एजेंट ने उसे अवैध 'डंकी रूट' के जरिए यूरोप धकेल दिया था। वहां उसे विदेशी धरती पर भारी यातनाओं, जबरन वसूली और कैद जैसी अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। ऐसी वारदातों पर लगाम कसने के लिए ही सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

📋 सभी नए और मौजूदा ट्रैवल एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; हर शाखा और सेवा के लिए अलग से लेना होगा पंजीकरण

नए नियमों की मुख्य शर्तें व प्रावधान:

  • अनिवार्य पंजीकरण: नए नियमों के लागू होने के बाद राज्य में सक्रिय सभी नए और पुराने ट्रैवल एजेंटों के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

  • शाखाओं के लिए पृथक नियम: यदि किसी ट्रैवल एजेंसी की एक से अधिक शाखाएं या कार्यालय हैं, तो प्रत्येक नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग से पंजीकरण करवाना होगा।

  • विशिष्ट सेवा श्रेणियां: आधिकारिक बयान के अनुसार, पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी संचालन, शिक्षा के लिए वीजा परामर्श (Visa Consultancy) और टिकट बुकिंग सेवाओं सहित प्रत्येक अलग सेवा श्रेणी के लिए पृथक पंजीकरण लेना अनिवार्य होगा। इससे प्रत्येक एजेंसी की जवाबदेही तय हो सकेगी।