Haryana Good News: पानी-सीवरेज बिल पर 100% ब्याज माफ, जानें नई डेडलाइन

हरियाणा सरकार ने पानी और सीवरेज बिल के बकाया पर 100% ब्याज व जुर्माना माफ किया। 31 मई तक भुगतान करने पर मिलेगी छूट। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किए आदेश।

 
बकाया बिल भुगतान छूट

चंडीगढ़ : पानी और सीवरेज का बिल नहीं चुका पा रहे उपभोक्तओं को सरकार ने राहत दी है। ऐसे परिवार अगर 31 मई तक पानी और सीवेज का बिल चुकाते हैं तो उनका पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पानी, सीवरेज के बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर हर बार 10 प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में लाखों परिवारों पर बड़ी रकम बकाया खड़ी है। इन्हें राहत देते हुए व्यवस्था की गई है कि 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के लिए बिलों के बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार की छूट दी जाएगी।