Haryana Urban Development Authority News: एचएसवीपी की बकाएदारों को चेतावनी, योजना का लाभ न लेने पर जब्त हो सकते हैं प्लॉट

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 103 सेक्टरों के 4,924 प्लॉट धारकों को एन्हांसमेंट में 724 करोड़ से अधिक की छूट दी।
 
एचएसवीपी एस्टेट ऑफिस हरियाणा

चंडीगढ़: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने राज्य के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत देते हुए 'विवादों से समाधान योजना 2026' की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमैंट से संबंधित लंबित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन आवंटियों को भी लाभ मिलेगा जो पूर्व की योजनाओं का फायदा उठाने से चूक गए थे। प्राधिकरण इस योजना के जरिए 103 सैक्टरों के लगभग 4,924 लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 724 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान कर रहा है।

प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाऊसिंग साइट्स, संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट शामिल हैं। पात्र आवंटी अपनी निर्धारित छूट राशि देखने के लिए अपनी प्लाट आई.डी.और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं।

इसके अलावा, किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आवंटी अपने संबंधित प्राधिकरण के एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2026 तय की है और सभी पात्र आवंटियों से इसका जल्द से जल्द लाभ उठाने का अनुरोध किया है। साथ ही प्राधिकरण ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि डिफॉल्टर या बकाएदार आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेते हैं, तो लागू नियमों और विधिक प्रावधानों के अनुसार प्लॉट के पुनः अधिग्रहण की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी