झज्जर: अनूप सरपंच हत्याकांड में फैसला, 3 दोषियों को आजीवन कारावास
झज्जर कोर्ट ने 2017 के चर्चित अनूप सरपंच हत्याकांड में सुरेंद्र, रिंकू और ललित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानें कोर्ट का पूरा फैसला और केस का विवरण।
झज्जर: जिला सत्र अदालत ने बहादुरगढ़ के बामड़ोली के चर्चित वर्ष 2017 हुए अनूप सरपंच हत्याकांड में दोषी करार देते हुए सरपंच अनूप रोहतक तीन लोगों मुख्य आरोपी बामड़ोली निवासी सुरेंद्र, के खरावड़ निवासी रिंकू उर्फ लीला और जाद असौदा टोडरान निवासी ललित उर्फ रही मोहना को आजीवन कठोर कारावास का की सजा सुनाई है। तीनों पर 10 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हत्याकांड में 10 लोग आरोपी थे,
इनमें से 7 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने सुरेंद्र और रिंकू को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दो-दो साल कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा होगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरेंद्र और रिंकू की मुख्य सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लेकिन जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा अलग से भुगतनी होगी। दोषियों ने खुद को पहला अपराधी बताते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का हवाला देकर नरमी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने हत्या की गंभीरता को प्राथमिकता देते हुए उम्रकैद सुनाई।

