Lal Dora land: हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी, लाल डोरे की प्रॉपर्टी का मिलेगा मालिकाना हक

 
lal dora land

Haryana News: सोनीपत वालों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने कहा है  कि लाल डोरे की प्रॉपर्टी से संबंधित मालिकाना हक की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। मेयर लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक मिलने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए पार्षदों के साथ चर्चा की।

आवेदन के लिए क्या है नियम?
मेयर राजीव जैन ने चंडीगढ़ के अधिकारियों से बात तक मालिकाना हक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नियमों को स्पष्ट किया है। अब आवेदन के लिए पानी या बिजली का 10 साल पुराना बिजली का बिल अनिवार्य होगा। अगर किसी ने लाल डोरे की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके पास राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट होना चाहिए।

जैन ने बताया कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति लाल डोरे की प्रॉपर्टी में रह रहा है और उनके नाम पर 5 साल पुराना मीटर है तो उसका फार्म स्वीकार किया जाएगा। 

शर्त ये  है कि पुराने मालिक के नाम पर 10 साल पुराना मीटर हो। इसके अतिरिक्त अगर लाल डोरे की प्रॉपर्टी एक खाली प्लॉट है तो आवेदक निगम के नाम पर आवेदन दे सकता है। रिकॉर्ड की जांच के बाद उसकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा।