Haryana News: हरियाणा के इन गांवों में नहीं खुलेगे शराब के ठेके, कीमतों में 15 फीसदी बढ़ोत्तरी

 
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Haryana News: हरियाणा के उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे जहां पर गुरुकुल चल रहे हैं। आबकारी विभाग की नई एक्साइज पॉलिसी में इसका प्रावधान किया गया है। गुरुकुल शिक्षा में शराब को व्यसन बताते हुए उससे दूर रहने की बात की जा रही है।

हरियाणा के शहरों में कॉलेजों से शराब के ठेकों की दूरी कम हो गई है। पहले कॉलेज से 150मीटर की दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता था। लेकिन अब यह दूरी कम होकर 75मीटर हो गई है। 

हरियाणा के ग्रामीण एरिया के 2km में सिर्फ 1 शराब का ठेका ही खोला जाएगा। इस दूरी में कोई दूसरी सब ब्रांच भी नहीं खोली जा सकती। उसके लिए भी इससे ज्यादा दूरी चाहिए। वहीं शराब ठेका गांव की बाहरी फिरनी से 100 मीटर की दूरी पर होगा। फिर भी अगर कोई घर नजदीक आता है तो उसके मुखिया की NOC लेनी होगी।
 
इससे अब इंग्लिश के रेट कर 15 फीसदी तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में बढ़ोत्तरी हुई है। जिस वजह अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15 फीसदी तक का इजाफा होगा। 

500 से कम आबादी में नहीं खुलेगा ठेका
500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5 हजार की आबादी तक एक ठेका खोल जा सकता है। अगर आबादी 5 हजार से ज्यादा होती है तो दूसरा ठेका भी उस गांव में खुल सकता है। 500 से 1000 आबादी के लिए लाइसेंस फीस 3 लाख रुपए, 1000 से 10000 तक 5 लाख रुपए तथा 10001 से अधिक के लिए 7 लाख रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी।

शराबबंदी के लिए नियम
विभाग के नियमों के मुताबिक जिस भी गांव में पिछले 2 साल में एक बार भी अवैध शराब की बिक्री का मामला पकड़ा गया तो शरा ठेका बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर गांव में एक भी केस नहीं है तो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर आबकारी विभाग को भेजना होगा, उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा।