Municipal Corporation Act 1994: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं; गुरुग्राम में 100 रुपये का चालान काटेगी निगम टीम

नगर निगम गुरुग्राम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने वालों के खिलाफ 100 रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
 
MCG Commissioner Pradeep Dahiya

शहर में स्वच्छता, साफ-सुथरा वातावरण और जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। निगम द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों पर प्रति उल्लंघन 100 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी नागरिकों, राहगीरों, दुकानदारों और आगंतुकों से सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस अड्डों और सरकारी परिसरों में गंदगी फैलाने से बचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

🚫 पान, गुटखा और पान मसाला थूकने पर होगी सीधी कार्रवाई

जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर इधर-उधर थूकना, लार गिराना, पान, गुटखा और पान मसाला थूकना शहर की सुंदरता को बिगाड़ने के साथ गंभीर अस्वच्छता को बढ़ावा देता है।

  • संक्रमण का खतरा: इससे सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई प्रभावित होने के साथ-साथ खतरनाक बीमारियां और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है।

  • कानूनी कार्रवाई: ऐसे मामलों में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा लागू स्वच्छता संबंधी विभिन्न उपनियमों के तहत ऑन-स्पॉट चालान की कार्रवाई की जाएगी।

🍬 सड़क या परिसरों में च्यूइंग गम फेंकना या चिपकाना भी प्रतिबंधित

नगर निगम ने केवल थूकने पर ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक इमारतों और अन्य सार्वजनिक परिसरों में फेंकने या चिपकाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

  • नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे च्यूइंग गम या किसी भी प्रकार के कचरे को हमेशा उचित तरीके से ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही डालें।

  • यदि कोई इस नियम की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार चालान काटा जाएगा।

📜 हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत दी गई सख्त अधिकारिता

इस सार्वजनिक नोटिस में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 309(1)(सी), 310, 381 और 393 तथा अन्य अधिसूचित उपनियमों का हवाला दिया गया है।

  • निगम के अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों (Enforcement Staff) को नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने, मौके पर चालान जारी करने और उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

  • वैधानिक निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

🤝 स्वच्छ और स्वस्थ गुरुग्राम बनाने में नागरिक सहयोग की अपील

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, गुटखा खाने और च्यूइंग गम फेंकने जैसी गंदी आदतों से तौबा करें।

एक सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा-मुक्त गुरुग्राम के निर्माण के लिए प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।