Panchkula Green Crackers Rules Action Warning: पंचकूला में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी; नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

पंचकूला जिला प्रशासन ने दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान और अस्थायी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की है। 3 नवंबर तक आवेदन और 4 को ड्रॉ होगा।
 
Green Crackers Stall Locations Panchkula

पंचकूला । आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिला पंचकूला प्रशासन ने शहर में केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन द्वारा बिक्री के लिए आधिकारिक रूप से अस्थायी स्थान और स्टॉल निर्धारित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला और कालका उप-मंडल स्तर पर स्टॉल के जरिए ग्रीन पटाखों की बिक्री हेतु इच्छुक दुकानदारों से अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

🗓️ 3 नवंबर तक आवेदन और 4 नवंबर को दोपहर में निकाला जाएगा ड्रॉ

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने समय-सीमा स्पष्ट करते हुए बताया:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: पंचकूला शहर और कालका उप-मंडल में ग्रीन पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के लिए 3 नवंबर तक सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

  • आवेदन जमा करने का स्थान: पंचकूला क्षेत्र के लिए एसडीएम (उप-मंडल अधिकारी नागरिक) कार्यालय, लघु सचिवालय, सेक्टर-1 पंचकूला में और कालका क्षेत्र के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में फॉर्म जमा कराने होंगे।

  • लकी ड्रॉ की तारीख: प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच के बाद 4 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से विक्रेताओं का चयन होगा।

📄 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, शुल्क और निर्धारित स्टॉल की सूची

आवेदकों को अपने फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज और निर्धारित फीस जमा करानी होगी:

  • आवश्यक दस्तावेज: आवेदन पत्र (फार्म एई-5), रिहायशी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस धारक ट्रेडर नंबर से ग्रीन पटाखे खरीदने का आधिकारिक प्रमाण पत्र और 500 रुपये का ई-चालान साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

  • स्टॉल के निर्धारित स्थान:

    • पंचकूला शहर: हैफेड (HAFED) भवन के पीछे स्थित पार्किंग ग्राउंड।

    • रामगढ़: राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रांगण।

    • बरवाला: राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैदान।

    • रायपुररानी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम।

    • पिंजौर: सेक्टर-28 स्थित सब्जी मंडी परिसर।

    • कालका: अरुणा आसफ अली राजकीय पीजी कॉलेज का खेल मैदान।

⚠️ नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई; विभागीय अधिकारियों की रहेगी कड़ी नजर

हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक पटाखों की बिक्री पर सख्त रोक लगाने और उल्लंघनकर्ताओं पर की जाने वाली विशिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जिला क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की ही वैधानिक मंजूरी दी गई है।

यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीते वर्षों की भांति इस साल भी संबंधित प्रशासनिक और पुलिस विभागीय अधिकारी निर्धारित बिक्री स्थलों और बाजारों में अचानक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।