संदीप सिंह केस: क्या बढ़ेगी दुष्कर्म के प्रयास की धारा? कोर्ट 11 मई को सुनाएगा फैसला

पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह मामले में चंडीगढ़ कोर्ट ने आरोप बढ़ाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। दुष्कर्म के प्रयास की धारा जोड़ने पर 11 मई को आएगा निर्णय।

 
हरियाणा पूर्व खेल मंत्री केस

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोप बढ़ाने की मांग पर जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 11 मई को अपना निर्णय सुनाएगी।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस की उस अर्जी का विरोध किया जिसमें आईपीसी की धारा 376 और 511 (दुष्कर्म के प्रयास) जोड़ने की मांग की गई है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसी प्रकार की अर्जी पहले भी अदालत खारिज कर चुकी है इसलिए इसे भी निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं सरकारी वकील अनिल कुमार ने आरोपों में संशोधन कर मामले को सेशंस कोर्ट भेजने की मांग की। उनका कहना था कि पीड़िता के बयानों से दुष्कर्म के प्रयास का मामला बनता है।

हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आधार पर 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।