Female Coach vs Sandeep Singh: पीड़ित महिला कोच बोली- 'अब तुझे नजारे दिखाऊंगी', पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में महिला कोच ने दी चेतावनी। रेप प्रयास की धारा जोड़ने पर होगी सुनवाई।
 
female coach Sandeep Singh

हरियाणा : भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहा छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पीड़ित महिला कोच ने फेसबुक पर उनके खिलाफ पोस्ट की है। पोस्ट में महिला कोच ने आरोप लगाए हैं कि उसे धमकियां दिलवाई जा रही हैं। पीड़ित महिला कोच ने कहा कि वह अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर 2 साल तक खूब सहा और रोई थी। वहीं पूर्व खेल मंत्री को चेतावनी देते हुए महिला कोच ने कहा कि अब तुझे नजारे दिखाउंगी।

बता दें कि यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष ने तय आरोप में संशोधन की मांग करते हुए रेप के प्रयास की धारा जोड़े जाने को लेकर अर्जी दायर की है। दायर अर्जी में अभियोजन पक्ष ने अदालत से केस में 376/511 की धाराएं जोड़ने की मांग की है।  वहीं इस याचिका पर अदालत में 4 नवंबर को सुनवाई करेगी। महिला कोच का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया था। इसलिए मामले में दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं भी लगनी चाहिए। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस द्वारा भी  दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की अर्जी अदालत में दे चुकी है, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। अब पीड़िता ने खुद अदालत में याचिका दायर कर मांग की है।

यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब जूनियर एथलेटिक्स कोच ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने लंबी जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें संदीप सिंह पर महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने (IPC 354), यौन उत्पीड़न (354A), निर्वस्त्र करने का प्रयास (354B), आपराधिक धमकी (506) और बंधक बनाने (342) जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। कभी 'सूरमा' फिल्म के जरिए देश के युवाओं के प्रेरणास्रोत रहे संदीप सिंह के लिए यह कानूनी लड़ाई उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आरोपों के बाद उन्हें खेल विभाग छोड़ना पड़ा था। अब पीड़िता की मजबूती से दी गई गवाही ने उनके बचाव की राह को और कठिन कर दिया है।