Sandeep Singh Case: जूनियर महिला कोच का बयान पूरा, 18 अप्रैल को होगा क्रॉस एग्जामिनेशन

पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह मामले में पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा। कोर्ट में कपड़ों और मोबाइल की पहचान हुई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को, होगा क्रॉस एग्जामिनेशन।

 
18 अप्रैल कोर्ट हियरिंग संदीप सिंह

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता जूनियर महिला हॉकी कोच के वकील समीर सेठी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हो गया। 

पीड़िता अपने बयान पर पहले की ही तरह कायम रही। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से केस प्रॉपर्टी के तौर पर खुद के कपड़े और मोबाइल की पहचान की गई। अदालत ने क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इसमें बचाव पक्ष क्रॉस एग्जामिन करेगा। दर्ज मामले के तहत जूनियर महिला कोच ने 26 दिसम्बर, 2022 को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए सैक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसम्बर, 2022 को एफ. आई. आर. दर्ज की थी।

आरोप : सरकारी आवास पर बुलाकर अनुचित व्यवहार किया

पीड़ित महिला कोच का आरोप है कि मंत्री ने उन्हें अपने सरकारी आवास पर बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और कहा कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आरोप है कि उनकी बात न मानने पर उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला साजिश के तहत दर्ज करवाया गया है। संदीप सिंह ने शुरू से ही आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ट्रांसफर से नाराज होकर उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।