Haryana news : हरियाणा के हिसार में धारा 163 लागू, जानिये क्या है वजह ?

 
हरियाणा के हिसार में धारा 163 लागू, जानिये क्या है वजह ?

Haryana news : हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय व कोर्ट परिसर के आसपास कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किये हैं।

धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय व कोर्ट परिसर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने व विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई है। Haryana news

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों तथा सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कृपाण इत्यादि पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।Haryana news