Haryana news : हरियाणा के सिरसा में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

 
 हरियाणा के सिरसा में धारा 163 लागू , जाने वजह ?

Haryana : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा 2025 के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। 

जारी आदेश अनुसार 12 जून से 19 जुलाई तक आयोजित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर जाना, बिना पहचान पत्र के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। 

ये आदेश परीक्षार्थी, डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व अन्य कर्मचारियां व अधिकारियों जो कि डयूटी पर होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 19 जुलाई तक परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।