Haryana news : हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने बड़ी वजह?

 
हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने बड़ी वजह?

Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त जिलाधीश वीरेंद्र सहरावत ने 23 व 24 अगस्त को सिरसा व डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में तथा गांव आसाखेड़ा व साथ लगते क्षेत्र में धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

अतिरिक्त जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए सिरसा व डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में तथा गांव आसाखेड़ा व साथ लगते क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। Haryana news


इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूट के 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर हरियाणा पुलिस, सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।Haryana news