Sonepat Ex-Councillor Attack Case: दो दोषियों को कठोर कारावास, नंदवानी नगर हमला मामले में अदालत का फैसला
सोनीपत : हरियाणा की जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसमें एक पूर्व पार्षद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 24 नवम्बर 2020 का है। पूर्व पार्षद विमल किशोर पुलिस को शिकायत दी थी कि अवैध फाइनेंस और सूदखोरी के खिलाफ अभियान दौरान मोनू की शिकायत पर उन्होंने शीलू उर्फ सुनील के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। इसी रंजिश में उन्हें नंदवानी नगर में प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया गया।
वहां शीलू समेत अन्य आरोपियों ने लोहे की रॉड और स्टील पाइप से उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें सोनीपत से पी.जी.आई. रोहतक रैफर किया गया था। पुलिस ने राहुल उर्फ लल्लू, दिनेश और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले के आरोपी शीलू उर्फ सुनील की जेल में कस्टडी दौरान मौत हो गई थी।