UHBVN News: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के लिए नया नियम, अब फोन पर नहीं मिलेगी काम की अनुमति

हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) का बड़ा फैसला: बिजली लाइनों पर काम के लिए अब लिखित अनुमति अनिवार्य। फोन पर अनुमति की व्यवस्था खत्म, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।

 
Power Supply Restoration Rules Haryana

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है। अब बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर या किसी भी विद्युत उपकरण पर केवल फोन पर मिली अनुमति के आधार पर काम नहीं किया जा सकेगा।

विभाग ने टेलीफोनिक अनुमति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब बिना उपकेंद्र से लिखित अनुमति लिए कोई भी कर्मचारी कार्य शुरू नहीं करेगा। पहले कई बार केवल मौखिक या दूरभाष पर अनुमति से काम शुरू हो जाता था जिससे सुरक्षा में चूक और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।

अब नई व्यवस्था में लाइन बंद करना, तीनों चरणों की अर्थिंग करना, परीक्षण उपकरण से लाइन की जांच करना और सभी सुरक्षा साधनों का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा पेटी, हेलमेट और दस्तानों के बिना कार्य करना कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी की पुष्टि के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी। इलेक्ट्रिसिटी इंप्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा का कहना है कि कई कर्मचारियों को असुरक्षित कार्यप्रणाली के चलते जान गंवानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपकरणों की कमी कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है।