हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा व जुर्माना

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भिवानी।
रोहनात निवासी चंद्रपाल हत्या मामले में आरोपी  को दिनांक 10.10.2022 को माननीय  दीपक अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायालय भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद( धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर कारावास और  25,000/- का जुर्माना, धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल की सजा व  10,000 जुर्माना, धारा 379बी भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल की सजा  25,000 जुर्माना, धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 2 साल की सजा व  2,000 जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल की सजा व  5,000  जुर्माना, धारा 449 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल की सजा  5,000 जुर्माना वह 25 शस्त्र अधिनियम में 3 साल की सजा व  3,000 जुर्माना ) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल  75,000/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
माननीय न्यायालय ने दूसरे आरोपी संदीप पुत्र सुभाष निवासी भागखेड़ा को 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 6 महीने की सजा वह  2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में  थाना तोशाम  ने वर्ष 2019 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में थाना तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। *जिसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने थाना तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसका पति चंद्रपाल फौज से रिटायर है। वहीं आरोपी शमशेर उनके घर में पिस्तौल लेकर आया और आते ही उसके पति चंद्रपाल पर गोलियां चला दी। जो इस वारदात में चंद्र पाल की मृत्यु हो गई थी।
थाना तोशाम पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी शमशेर पुत्र होशियार सिंह निवासी रोहनात को उम्रकैद की सजा व 75,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी संदीप को आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा व 2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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