भिवानी।
घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दिनांक 20.01.2023 को माननीय के पी सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए (भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 में 5 साल की सजा व 10,000 जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 451 में 2 साल की सजा 5,000 जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में 1 साल की सजा व 5,000 जुर्माना) की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
इस मामले में थाना बहल पुलिस ने वर्ष 2020 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। *मामले के अनुसार वर्ष 2020 में बहल निवासी महिला ने थाना बहल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रात के समय जबरदस्ती उनके घर में घुसकर शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी ।*
थाना बहल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी राकेश पुत्र रमेश निवासी सुधिवास को 5 साल की सजा व 20,000 का जुर्माना लगाया है ।
पुलिस अधीक्षक महोदय अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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