पानीपत।
शहर के मॉडल टाउन में 3 साल पहले चरित्र पर शक के चलते पत्नी को मारने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि सेशन जज मनीषा बतरा की अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी राजू निवासी बहराइच, UP को IPC की धारा 302 में उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषी के ससुर ने दी थी शिकायत
मॉडल टाउन थाना पुलिस को 14 मई 2019 को दी शिकायत में बचावन ने बताया था कि उसकी बेटी की शादी करीब 15 साल पहले राजू गांव बुढानपुर जिला बहराइच के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे दो बेटे हुए। दामाद राजू परिवार समेत पानीपत के शांति नगर में किराये पर रहता था। उसकी दो दिन से बेटी से बात नहीं हो रही थी।
13 मई को मकान मालिक का फोन आया, जिसने बताया कि आपकी बेटी के कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ है। आपके दामाद और बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूचना मिलने पर वह पानीपत शांति नगर पहुंचा तो देखा कि बेटी के कमरे के बाहर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। हालत संदेहजनक होने पर मौके पर पुलिस को बुलाया गया।
इसके बाद उसने दीवार में दो-तीन बार सिर दे मारा। इसके बाद वह नीचे गिर गई। उसके मुंह-नाक से खून निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए शव को बाथरूम में छिपा दिया, जिससे उसकी गर्दन पर कट का निशान भी लग गया। उसे बाथरूम में ले जाने के बाद अंदर पानी का नल चला दिया। इसके बाद वह उसे अंदर बंद कर दोनों बच्चों को लेकर चला गया। उसने वारदात में प्रयुक्त गमछा और अपना मोबाइल फोन कहीं फैंक दिया था।
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