दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 वर्ष कैद व जुमार्ना

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भिवानी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को माननीय श्रीमती सोनीका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद( 04 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा  20,000 जुर्माना,धारा 506 में 03 वर्ष कैद ) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल  20,000/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में महिला थाना भिवानी ने वर्ष 2021 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 में महिला थाना भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिक लड़की ने आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था।

महिला थाना भिवानी के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी मोहित पुत्र सूरज भान निवासी लोहरवाड़ा, जिला चरखी दादरी को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल  20,000/- का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक महोदय अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

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