सास की हत्या करने के मामले में बहू व एक अन्य व्यक्ति को उम्र कैद की सजा व जुर्माना

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भिवानी ।
अपनी ही सास की योजना बना कर हत्या करने के मामले में आरोपित बहू व एक अन्य आरोपी को दिनांक 02.02.2023 को माननीय के पी सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया है।
माननीय न्यायालय ने आरोपित कविता पत्नी संदीप निवासी थिलोड़ जिला भिवानी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 25,000/- का जुर्माना व धारा 120 बी में उम्र कैद की सजा और 25,000/- का जुर्माना लगाया है।
2. माननीय न्यायालय के द्वारा हत्या में दूसरे आरोपी हरिकिशन उर्फ मप्पल पुत्र ईश्वर वासी माजरा प्याऊ हाल निवासी बाबा हरिदास नगर नजफगढ़ दिल्ली को धारा 201 भारतीय दंड संहिता में 5 साल की सजा 5,000/- जुर्माना, धारा 460 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल की सजा 25,000/- जुर्माना, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद की सजा 25,000 जुर्माना व धारा 120 बी में उम्र कैद की सजा व 25,000 का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
इस मामले में थाना तोशाम पुलिस ने वर्ष 2020 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2020 में थिलोढ निवासी रमेश ने थाना तोशाम पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपीयों के द्वारा रात के समय उसकी भाभी संतोष की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी ।
थाना तोशाम पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी कविता व हरिकिशन को उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया है ।
पुलिस अधीक्षक महोदय अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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