New Collector Rates: हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट होंगे लागू, आदेश जारी

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हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट होंगे लागू

हरियाणा में अब एक दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू विभाग की ओर से यह आदेश प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को दिए गए हैं।

यानी अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए केल्टर रेट के हिसाब से ही होगी। नए कलेक्टर रेट से जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20 फीसदी बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को टाल दिया था। लेकिन अब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नए कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं।

पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेशों पर उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट को लेकर सर्वे किया और मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय कर दिए। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना भरेगा। लेकिन आम आदमी को जेब ढीली करनी पड़ेगी।

इन जिलों से आया 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव

हरियाणा में रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, पानीपत में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। यहां के जिला प्रशासन की तरफ से 20 फीसदी कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि यह जिले एनसीआर के तहत आते हैं। यहां लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है।