हांसी ।
मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी
तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार खुद के खिलाफ शहर थाना हांसी में दर्ज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। तथा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज अवनीश झिंगन ने गत 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो कर जांच में शामिल होने को कहा था तथा जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर वह पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें। फिल्म अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अब 11 फरवरी से पहले पहले जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल 9 जनवरी को मुनमुन दत्ता ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी जिस पर हांसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन सुनने शहर थाना हांसी में मुनमुन दत्ता के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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