पीएसीएल चीट फंड निवेशकों ने सौंपा ज्ञापन, जमा पूंजी वापिस दिलवाए जाने की मांग

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भिवानी:

देश भर के 42 करोड़ निवेशक पीएसीएल सहित राष्ट्रीय सहारा, आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी, किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड सहित अन्य चीट फंड का शिकार हुए है, जिन्हे हजारों करोड़ों रूपये की चपत लगी है। इनमें अकेले पीएसीएल देश भर के 6 करोड़ ग्राहकों को करीबन 49 हजार 100 करोड़ रूपये की चपत लगाकर रफूचक्कर हो चुकी है। जिसके बाद से पीडि़त निवेशक अपनी जमा पूंजी वापिस दिलवाए जाने की मांग को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएसीएल सहित अन्य चीट फंड निवेशकों की बैठक स्थानीय हुडा पार्क में आयोजित की गई। इसके उपरांत पीडि़त निवेशकों ने उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। धरने-प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामजस ने की। इस दौरान पीडि़त निवेशकों ने न्यायालय के आदेशानुसार पीडि़त निवेशकों की जमापूंजी वापिस दिलवाए जाने सहित बर्ड्स एक्ट-2019 के तहत अन्य प्रदेशों की तर्ज पर भिवानी में भी कार्यालय खोले जाने की मांगी, ताकि पीडि़त निवेशक अपनी खून-पसीने की कमाई वापिस लेने के लिए दस्तावेज जमा करवा सकें। पीडि़त निवेशकों के धरने व प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश संयुक्त सचिव इंदु शर्मा समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को पीडि़त निवेशकों की मांग को जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि आप की सरकार बनने पर सबसे पहले पीएसीएल सहित अन्य चीट फंड निवेशकों की जमापूंजी दिलवाने का कार्य किया जाएगा।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया इन्वेस्टर के जिला अध्यक्ष रामजस ने कहा कि पीएसीएल ने देश के करीबन पांच करोड़ 85 लाख ग्राहकों को करीब 49 हजार 100 करोड़ रूपये की चपत लगाई है। जिसके बाद पीडि़त निवेशक अपनी ही जमापूंजी वापिस दिलवाए जाने की मांग को लेकर भटक रहे है। यहां तक वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीडि़त निवेशकों की जमा पूंजी वापिस दिए जाने के आदेश भी दिए जा चुके है। उसके बावजूद भी पीडि़त निवेशक अपनी ही जमापूंजी पाने के लिए भटक रहे है। उन्होंने कहा कि करीबन आठ वर्षो के दौरान देश के लगभग पांच लाख नागरिक एवं 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके है। उसके बावजूद भी उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा, जिसके चलते पीएसीएल सहित अन्य चीट फंड निवेशकों में रोष है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बर्ड्स एक्ट-2019 के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों में पीडि़त निवेशकों के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कार्यालय खुल चुके है, जबकि भिवानी इससे अछूता है। इसीलिए भिवानी में भी कार्यालय खोला जाए, ताकि पीडि़त निवेशक अपना रूपया वापिस लेने के लिए अपने दस्तावेज जमा करवा सकें।

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