पंचायती चुनाव: उम्मीदवार अपना चुनावी खर्च ब्यौरा लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 61 में जमा करवाएं

298
SHARE
भिवानी।   
हरियाणा पंचायती राज चुनाव-2022 में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवार अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा स्थानीय लघु सचिवालय के भूतल पर स्थित कमरा नंबर 61 में जमा करवाएं। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की दिशानिर्देशो के अनुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
यह जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक (खर्चा) अनुपमा सिंह ने बताया कि पंचायती राज चुनाव के आम चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवार राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि के 30 दिन के अंदर अपना चुनावी खर्चाे का ब्यौरा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर कमरा नंबर 61 में जमा करवाना अनिवार्य है।राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की गाईडलाईन के अनुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।उन्होंने बताया कि उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से सांय पांच बजे तक जमा करवा सकता है। खर्च ब्यौरा जमा न करवाने पर संबंधित उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य किया जा सकता है।
अपने आस-पास की खबरे देखने के लिए हमारा youtube चैनल Subscribe करेSubscribe करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे https://www.youtube.com/bhiwanihulchal