चंडीगढ़।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) के एक आदेश से लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से होने वाली PGT भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस एग्जाम पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। HC ने एग्जाम पैटर्न बदले जाने के कारण यह फैसला किया है।
याचिकाकर्ता पूनम ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया है कि अगस्त 2019 में HPSC ने पीजीटी के विभिन्न विषय के शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2020 में पदों को भरने की जिम्मेदारी एचपीएससी को दी गई और इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह इस भर्ती के लिए पिछले 4 साल से तैयारी कर रही है। परीक्षा से ठीक पहले नई प्रक्रिया को अपनाना अवैध और मनमाना है। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने पहले मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के साथ लिखित परीक्षा की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई। हरियाणा की पीजीटी की भर्ती पिछले चार साल से लटक रही है। सबसे पहले 2019 में पीजीटी के 4476 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसके बाद वर्ष 2021 में फिर इन्हीं पदों को दोबारा विज्ञापन निकाला गया। पहले भर्ती की जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दी गई थी, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि ग्रुप A और B की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा।
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