Regulation Rules 2026 Approved: अब ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, मानव तस्करी और अवैध विदेश भर्ती पर शिकंजा
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज 3 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई बड़े फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 7 महत्वपूर्ण एजेंडे रखे गए थे, जिन पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने संविधान के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 26 नवंबर (संविधान दिवस) के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने का बड़ा निर्णय लिया है।
✈️ हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 मंजूर; युवाओं को धोखाधड़ी से बचाने की पहल
नया कानून और पंजीकरण की अनिवार्यता:
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मानव तस्करी पर रोक: मंत्रिमंडल ने प्रदेश के युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और खतरनाक 'डंकी रूट' जैसी अवैध गतिविधियों के जाल से सुरक्षित बचाने के लिए ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026’ को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।
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पंजीकरण अनिवार्य: अब राज्य में ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले सभी नए तथा पहले से कार्यरत एजेंटों के लिए अपना पंजीकरण कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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शामिल सेवाएं: इस दायरे में पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं मुख्य रूप से शामिल रहेंगी।
⏱️ 30 दिनों के भीतर जारी होगा 3 साल वैध रहने वाला प्रमाण पत्र; पोर्टल पर दिखेगी सूची
प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े बिंदु:
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समयसीमा और वैधता: पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (Police Verification) प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर आधिकारिक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
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सार्वजनिक जानकारी: सभी पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार सूची और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र आम जनता की सुविधा के लिए 'अंत्योदय सरल पोर्टल' तथा गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
🔬 हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर सेवा नियमों में संशोधन; जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की योग्यता तय
शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फैसला:
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शैक्षणिक योग्यता: मंत्रिमंडल ने 'हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986' में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), गणित (Mathematics) या जीव विज्ञान (Biology) विषयों में से किसी एक के साथ 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।
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आयु सीमा और अनुभव: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक किया गया है। पदोन्नति के लिए 10+2 योग्यता के साथ नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में 5 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा।