भिवानी किसानों का 98.50 करोड़ का मुआवजा हुआ स्वीकृत : कृषि मंत्री जेपी दलाल

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भिवानी।

प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से किसानों हित के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनको सुरक्षा चक्र प्रदान करती है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया उनके अथक प्रयासों से फसल रबी 22 में जिला में 38 हजार 484 किसानों का 98.50 करोड़ का मुआवजा स्वीकृत हुआ है। यह राशि किसानों के खातों में अगले तीन दिन में डाल दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी के 16792 किसानो की सरसो की फसल में खराबा हुआ था इसलिए 16792 सरसों के किसानों को 38 करोड रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया है और जिले के गेंहू के 10 हजार 426 किसानो की गेहूं की फसल खराब हुई थी इसलिए 12.90 करोड़ मुआवजा राशि मंजूर की गई है। 9760 किसानो की चने की फसल खराब हुई थी जिससे 40.94 करोड़ रुपये राशि मंजूर की किया गया और जौ के 1506 किसानों की फसल में खराबा हुआ जिसके लिए 6.58 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि सिरसा जिले के 1031 किसने की गेहूं की फसल खराब हुई थी उनको करीब 3.55 करोड रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानो को सुरक्षित व जोखिम रहित खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बुआई से लेकर फसल कटने के 14 दिन बाद तक सभी प्रकार के जोखिम कवर किए जाते हंै। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यक्तिगत नुकसान जो कि जलभराव, ओलावृष्टि, बादल फटना व प्राकृतिक बिजली गिरने के कारण व्यक्तिगत रूप से खेत का सर्वे किया जाता है तथा अन्य सभी प्रकार के जोखिम गांव की औसत पैदावार के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इस योजना का संचालन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जाती है। फसलों में हुए नुकसान को स्वयं किसान द्वारा भी पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। उसके बाद बीमा कंपनी मुआवजा राशि देती है। सरकार द्वारा गैर बीमित किसानों को भी खराबा की भरपाई की जाती है।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बारिश व ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल के अवलोकन के लिए लोहारू,बवानीखेड़ा व तोशाम तथा भिवानी क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर फसलों में हुए नुकसान का लिया था जायजा और कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपलोड करें अपनी फसल की स्थिति, इसके लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूर करे किसान

कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बागवानी बीमा योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे प्रभावित किसान प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात व अन्य कारणों से हुए फसलों के नुकसान की सूचना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला के प्रभावित किसानों की सुविधा के लिए संबंधित पटवारी व कानूनगो को प्रभावित खेत में जाकर उसका भौतिक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर किसान को क्षतिपूर्ति बारे फसल की स्थिति को अपडेट करनी होती है,ताकि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके।

किसान ऐसे करें नुकसान की सूचना दर्ज
किसानफसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर किसान अनुभाग पर क्लिक करें। इसके लिए पीपीपी आईडी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैंं। उन्होंने कहा कि किसान अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर फसल नुकसान की सूचना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं।

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