यमुनानगर।
हरियाणा के यमुनानगर में कैफे में 14 साल की लड़की से गैंगरेप करने और ब्लेड से हमला करने वाले छह युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अदालत ने 17 मार्च को आठ आरोपियों में से हमीदा निवासी मौसीन, जोनी, सलमान, वाशील उर्फ काला, यूपी निवासी अनीश और फिरोज को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को बरी किया गया था।
शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने साल 2018 में शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके छह बच्चे हैं। वे एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। सबसे बड़ी बेटी साढे़ 13 साल की है। महिला ने बताया कि वह अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए गई थी। बड़ी बेटी और अन्य बच्चे घर पर ही थे। पति भी उस समय काम पर गये थे। शाम पांच बजे जब वह दवाई लेकर आई तो बड़ी बेटी घर पर नहीं थी।
उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पति के आने पर उन्होंने फिर से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं चला। रात 12 बजे उसकी बेटी डरी सहमी हुई घर पर आई। उसने बताया कि वह पास की दुकान पर गई थी। वहां पर पिल्लू उर्फ मौसीन और जोनी बाइक पर खड़े थे। उन्होंने उसे रोक कर बताया कि तेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया।
अस्पताल चलने के बहाने से दोनों ने उसे बाइक पर बैठा लिया, लेकिन वे उसे अस्पताल की बजाय एक कैफे में ले गए। वहां उन दोनों ने उससे रेप किया। इसके बाद वहां पर सलमान, अनीश, वाशील और फिरोज भी आ गए। वे उसे डरा धमका कर वहां से संतपुरा रोड के पास कैफे में ले गए। वहां पर फिर से सभी युवकों ने उससे दुष्कर्म किया।
इस दौरान रोने चिल्लाने पर फिरोज ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद अनीश उसे बाइक पर बैठाकर पुराना हमीदा पुल पर उतार कर चला गया। इस दौरान उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि इसके बारे में किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस संबंध में शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने समेत अन्य धाराओं में पांच लोगों पर केस दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया था कि इस वारदात में पांच नहीं आठ लोगों का हाथ था। तब पुलिस ने सभी आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनाई के दौरान कोर्ट ने अब लतीश और कैफे संचालक अनुज उर्फ अंकित को बरी कर दिया। बाकी छह को सजा सुनाई गई है।
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